बैंक की शिकायत करने वालों के लिए बहुत जरूरी सूचना, आप बैंक की सेवाओं से संतुष्ट नही हैं, how to complain about bank related problem

कई बार बैंक के कर्मचारी हमारे साथ बुरा बर्ताव कर देते हैं। जैसे बैंक अकाउंट खोलने अथवा बंद करने में आनाकानी करना , पूर्व सूचना के बगैर सर्विस चार्ज काट लेना , बिना उचित कारण बताए लोन आवेदन को रद्द कर देना, बिना किसी ठोस वजह के लोन देने से मना करना , क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरने के पश्चात भी अतिरिक्त शुल्क काट लेना , बिना वजह बैंक कर्मचारी ग्राहकों से चिढ जाने पर ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करना और उन्हें सुविधाएं ना प्रदान करना , बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के साथ ऐसे दुर्व्यहार करना आजकल हर कहीं सुनने को मिल जाता है। कई बार बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के बकाया के लिए भी ग्राहकों को परेशान करते हैं। ऐसे समय मे ग्राहक कुछ नही कर पाता है। जिससे उसे वह सुविधाऐं नही मिल पाती हैं जो उसका अधिकार है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए विशेष नियम बनाये हैं। जिससे कि हम बैंक कर्मचारी के विरुद्ध ठोस कदम उठा सकते हैं। जिससे वह उनके साथ ही नहीं बल्कि अन्य ग्राहकों के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकेंगे।

ज्यादातर बैंको में शिकायत काउंटर भी होता है जहां पर हम अपनी शिकायत लिखित रूप में कर सकते हैं।टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। अपनी शिकायत करने के पश्चात अपनी कंप्लेंट ID जरूर प्राप्त कर लें।

आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 30 दिन के अंदर Bank द्वारा आपकी शिकायत का समाधान कर लिया जाएगा।
आप बैंक के द्वारा दिए गए जबाब से संतुष्ट नही हैं तो आप बैंकिंग लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकते हैं।बैंकिंग लोकपाल/बैंकिंग ओंबड्समैन एक वरिष्ठ बैंक का अधिकारी होता जो की रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिसके कार्यालय राज्यों की राजधानी में होता ही है। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है पर लोकपाल को शिकायत करने से पहले आपको अपनी शिकायत बैंक में लिखित रूप से करनी पड़ती है। बैंकिंग लोकपाल भी आपकी शिकायत 30 दिनों में निपटा लेते हैं।बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर लोकपाल के ऑफिस में जमा करनी होगी।

आप इसे उपभोक्ता फोरम से भी संपर्क कर सकते हैं। जो बैंक से जुड़ी शिकायत का निराकरण करता है। आप बैंक के खिलाफ अदालत में केस फाइल भी कर सकते हैं।

आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। हमे इस ''सेकवेबडोटआरबीआई डॉटओआरजीडॉटइन'' लिंक पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसकी लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स में भी दे रहे हैं। जब साइट पर जाने के बाद आपको नीचे दिखाये गए स्क्रीन शॉट की तरह पेज खुलेगा। यहां पर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा की हमने बैंक में लिखित शिकायत की है या नही।
अगले पेज में हमारे सामने एक पेज खुलेगा जिसमें बैंक का नाम अकाउंट नंबर , कंप्लेंट नेम , कंप्लेंट करने वाले की ईमेल ID , कंप्लेंट करने वाले का पता, मोबाइल नंबर , शिकायत की PDF फाइल अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सारी डिटेल भरने के बाद फार्म को सबमिट कर देना है जिसके बाद हमारी शिकायत लोकपाल के पास पहुँच जाएगी।

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