देश के 5.70 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा दिया गया लाभ, pradhanamntri fasl beema yojna and its rule

जैसा की आप सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुत समय से खराब मौसम और सरकारी योजनाओं के आभाव में किसानों की हालत में सुधार नही हो पाया है। हमारे देश मे सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं के बढ़ जाने से किसानों की आय पर बुरा असर पड़ रहा है।

फसल बीमा योजना से किसानों को फसल को लेकर होने वाली चिंता कम हो जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की समस्या को देखते हुए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरूआत की गई थी। इससे पहले किसान आपदा से होने वाले नुकसान को लेकर चिंता में रहते थे और ऐसीं आपदाओं से उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

पॉलिसी के अनुसार खरीफ फसल के लिए 2 % तथा रवि के लिए 1.5 % का भुगतान यानी प्रीमियम देना पड़ता है। जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़-सूखे की स्थिति में आर्थिक सहायता की जाती है। अगर अब किसानों को किसी भी आपदा से नुकसान का डर है तो बीमा करा लें और इसमे प्रीमियम भी कम देना पड़ता है। इसके अंतर्गत निजी या भाड़े पर ली गई जमीन पर बीमा दिया जाता है। इसमे राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है।
जरूरी दस्तावेज- एप्पलीकेशन फार्म, जमीनी दस्तावेज, किसानों के पहचान पत्र, राशन कार्ड, घर के पता का प्रमाण, फसल के बुआई की तिथि आदि।

फसल बीमा योजना में अप्लाई करने के लिए हमे उसकी ऑफिसियल वेबसाइट agri-insurance(dot)gov (dot)in पर जाना होगा इसकी लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स में भी दे रहे हैं। इसमे हमे अपना एकाउंट बनाना होगा। इसके लिए हमे रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी जानकारी डालनी होगी। और इसके बाद सब्मिट कर देना है।

आप चाहे तो इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं इसके लिए फार्म डाउनलोड करके, उसमें सारी जानकारी भरने के बाद किसी भी बैंक में जाकर जमा कर देना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभ की कोई सीमा नही है, इसमे किसानों को 90 तक का लाभ भी मिल चुका है। वर्ष 2016 17 में 5.70 करोड़ किसानों ने इस योजना में अपना रेजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसका लगभग 13,661 करोड़ रुपये के दावे किए गए हैं जिसमे से 12,313 दावों के निपटारे किया जा चुका है।

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