अगर अधिक लाभ चाहिए तो अपने EPF के पैसे को NPS में कर दीजिए ट्रांसफर, जानें क्या है तरीका



नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक पेंशन-योजना है। एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। नेशनल पेंशन सिस्‍टम आपको रिटायरमेंट के लिए फंड जोड़ने में मुख्य भूमिका निभाता है।
जहां तक इनकम टैक्‍स में लाभ की बात है तो आयकर अधिनियम की धारा 80सी के द्वारा आप 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं।
एनपीएस अब EEE कैटेगरी में आ गया है। इसका अर्थ यह है कि निवेश के पैसे, मिलने वाले ब्याज और मैच्‍योरिटी पर प्राप्‍त होने वाले पैसों इन तीनों पर कोई इनकम टैक्‍स नहीं लगेगा।
इसमें अतिरिक्‍त 50,000 रुपये तक की कटौती का लाभ भी ले सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़े जा रहे फंड पर और भी ज्‍यादा रिटर्न प्राप्‍त करना चाहते हैं तो आप अपने एंप्‍लॉई प्रोविडेंट फंड यानि कि EPF को नेशनल पेंशन सिस्‍टम में ट्रांसफर भी कर सकते हैं।

क्या है EPF को NPS में ट्रांसफर करने तरीका- अगर आप अपने EPF फंड को NPS में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके पास एक एक्टिव टियर-1 एकाउंट NPS का होना ही चाहिए। आप चाहे तो e-NPS पोर्टल पर जाकर अपना NPS एकाउंट खोल सकते हैं। NPS का एकाउंट खुलवाने के लिए आप npstrust.org.in पर जा सकते हैं।
एनपीएस में खाता खुलने के बाद PF ट्रांसफर के लिए करें आवेदन- जब आपका NPS एकाउंट खुल जाए तो आप EPF ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आपका आवेदन प्राप्‍त होगा तो पीएफ फंड एकाउंट के पैसे को NPS में ट्रांसफर करने की शुरुआत करेगा। इसके बाद एक चेक या ड्राफ्ट एनपीएस के नोडल ऑफिस के नाम जारी किया जाएगा।
ट्रांसफर होने के बाद नियोक्‍ता के पास जाएगी चिट्ठी- जब आपका ट्रांसफर का काम हो जाएगा तो प्रोविडेंट फंड नियोक्‍ता को लेटर के द्वारा यह सूचित करेगा कि खाते की राशि कर्मचारी के NPS के टियर-1 एकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके बाद नोडल ऑफिस कर्मचारी के टियर-1 एकाउंट में पैसे अपडेट कर देगा।

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