यह योजना राजस्थान के नागरिकों के लिए है। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास स्वयं का घर होने का सपना अभी सपना ही बना हुआ है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपना स्वयं का मकान बना सके। कुछ परिवार झोपड़पट्टियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जिनमे से बहुत से परिवार फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। सरकार ऐसे परिवारों के लिए कई प्रकार की योजनाओं के द्वारा मदद करती रहती है। ऐसे ही गरीब परिवारों के अपने खुद के घर का सपना सच करने के लिए राजस्थान सरकार राजस्थान निर्मल श्रमिक सुलभ आवास योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के द्वारा ऐसे गरीब झोपड़पट्टियों और फुटपाथों पर निवास करने वाले श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। और इसका उपयोग करके ऐसे नागरिक अपना स्वयं का घर बना सकते हैं और वह अपने घर के सपने को साकार कर सकते हैं। इस योजना का लाभ ऐसे नागरिकों को दिया जाएगा, जिनके पास रहने के लिए स्वयं का घर नहीं है या वे झोपड़पट्टियों में रहते हैं। ऐसे नागरिकों को संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा सुलभ आवास योजना के अंतर्गत ₹150000 तक की सहायता की जाती है। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई राशि नहीं मिली है और मंडल के सुलभ आवास योजना के लिए पात्र हैं उनके लिए 1.5 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अनुसार ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी शामिल किए जाएंगे जो हाउसिंग बोर्ड से आवंटित भूखंड पर लोन लेकर मकान बना रहे हैं या बोर्ड द्वारा बना कर दिए गए मकानों का भुगतान कर रहे हैं।
इस योजना के लाभ- इस योजना के अनुसार खुद की भूमि पर मकान बनाने के लिए निर्माण करने के लिए अधिकतम ₹500000 तक की राशि दी जाती है। हाउसिंग फॉर आल अर्बन मिशन या सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना यह केंद्र राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को मंडल द्वारा अधिकतम ₹150000 तक की राशि दी जाती है।
पात्रता के लिए मापदंड- इस योजना का लाभ BPL परिवारों को दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
इस योजना के द्वारा विशेष योग्यजन को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के द्वारा केवल दो पुत्रियों वाले परिवारों को लाभ दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ पालनहार योजना में आने वाली महिला परिवार भी ले सकते हैं।
एक से अधिक वर्षों जैसे 2, 3 , 4 वर्षों से मंडल पंजीकृत लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।
योजना के लिए आवेदन करने वाले नागरिक को मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
यदि आवेदनकर्ता अपने स्वयं की भूमि पर आवास बनाता है, तो वह भूमि उसके नाम पर या उसके पति पत्नी के नाम पर होना जरूरी है।
वित्तीय संस्थाओं, बैंकों से ऋण लेने, स्वयं की बचत व या अन्य स्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण स्थित करने और अनुमानित निर्माण लागत का प्रामाणिक पंचायत / नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
यदि भूखंड के लाभार्थी अथवा उसके पति पत्नी या पुत्र पुत्री के नाम पर मालिकाना हक में पहले से ही किसी एक को आवास का लाभ दिया जा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र- BPL कार्ड, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जात प्रमाणपत्र, विशेष योग्यजन में प्रमाण पत्र अथवा स्व प्रमाणित प्रति, पालनहार योजना के अंतर्गत आने वाले महिला / परिवार प्रमाण पत्र, केवल दो पुत्रियां हो तो इस आशय के प्रमाण पत्र, वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, भूखंड पर स्वयं अथवा पति-पत्नी का मालिकाना हक होने पर आवश्यक दस्तावेज,
प्लाट भूकंप भूखंड किसी भी प्रकार के विवाद से मुक्त होना चाहिए, इसके लिए राजस्व अधिकारी से प्राप्त किया हुआ संबंधित प्रमाण पत्र, किसी वित्तीय संस्था/ बैंक से आवास ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में वित्तीय बैंक अथवा संस्था से जारी है के द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र, हिताधिकारी पंजीयन, परिचय का कार्ड, भामाशाह परिवार का कार्ड
आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति।
इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान निर्माण श्रमिकों आवास योजना का फार्म की जरूरत होगी। आप चाहें तो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट bocw.labour.rajasthan.gov.in/ पर भी जा सकते हैं।
वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको नीचे फार्म डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।
डाउनलोड किए हुए फार्म में सभी जानकारी को सही भरना होगा। इसके साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की कॉपी भी साथ मे लगानी होगी। इसके बाद आपको संबंधित विभाग में जमा करना होगा। जिसके पश्चात आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी और योग्य होने पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।